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अनलॉक 2.0: उत्तराखंड में भी गाइडलाइन जारी, जाने रियायत और पाबंदी..

BharatJan by BharatJan
30 June 2020

देहरादून: कल 1 जुलाई से अनलॉक 2.0 शुरू हो रहा है। इसके लिए केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी की है। साथ ही कई मामलों को राज्यों पर छोड़ा है। वहीं उत्तराखंड में राज्य सरकार ने पूरे 100 दिन बाद रेस्टोरेंट, शापिंग मॉल और धार्मिक स्थल खोलने के आदेश कर दिए।

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आदेश के मुताबिक रेस्टोरेंट, शापिंग मॉल और धार्मिक स्थल सुबह सात बजे से रात आठ बजे तक खुल सकेंगे। जिन रेस्टोरेंट में बार हैं, उनके बार अभी भी बंद ही रहेंगे। अब लोग अब रात आठ बजे तक रेस्टोरेंट में भोजन भी कर सकेंगे। रेस्टोरेंट संचालकों को वहां आने वालों का रिकॉर्ड रखना होगा। वहीं सुबह पांच बजे से मॉर्निंग वॉक की इजाजत के आदेश भी कर दिए गए। कन्टेनमेंट क्षेत्रों में ये गतिविधियां अभी बंद ही रहेंगी।

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होटल, मॉल को सैनिटाइज करना होगा। शॉपिंग मॉल के गेट पर प्रबंधन को सैनिटाइजर, थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था करनी होगी। बगैर मास्क पहने किसी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। ग्राहकों के बीच कम से कम 06 फीट की दूरी जरूरी होगी।

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जो व्यक्ति फ्लाइट, ट्रेन, बसों से अन्य प्रदेशों से आ रहे हैं और अपने गतंव्य तक जा रहे हैं, उन पर रात आठ बजे तक की पाबंदी लागू नहीं रहेगी। सामान ले जा रहे वाहनों पर भी कोई रोक-टोक नहीं रहेगी।

ये भी पढ़ें: उत्तराखंड चार धाम यात्रा 1 जुलाई से शुरू, जाने पूरी गाइडलाइन; यहाँ पंजीकरण जरूरी..

वहीं सचिवालय में भी अब 50 गैर-सरकारी आगंतुकों को एक जुलाई से निजी अथवा सरकारी कार्य के लिए आने की अनुमति दे दी गई है। आगंतुकों को इसके लिए पहले ऑनलाइन मंजूरी लेनी होगी। इसके आलावा मुख्यमंत्री सचिवालय आने वालों को ऑनलाइन मंजूरी मुख्यमंत्री के मुख्य निजी सचिव विक्रम सिंह चौहान देंगे।

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प्रदेश में फिलहाल सिनेमाघर, स्वीमिंग पुल, बार, जिम, स्कूल-कॉलेज और कोचिंग सेंटर बंद रहेंगे।

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चारधाम यात्रा बुधवार से शुरू हो रही है, प्रशासन ने अपने स्तर से सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। फिलहाल बदरीनाथ धाम में किसी भी यात्री को रात में रुकने की अनुमति नहीं होगी।

Tags: Uttarakhand
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