नई दिल्ली: भ्रष्टाचार के आरोप में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उत्तराखंड हाईकोर्ट के सीबीआइ जांच के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने त्रिवेंद्र सिंह रावत और उत्तराखंड राज्य की याचिका पर नोटिस भी जारी किया है।
बता दें कि भ्रष्टाचार के मामले में केस दर्ज कर CBI को जांच का आदेश देने के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। उत्तराखंड सरकार ने भी विशेष अनुमति याचिका दाखिल कर हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
क्या है मामला?
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 27 अक्टूबर को पत्रकार उमेश शर्मा की याचिका पर फैसला सुनाते हुए मुख्यमंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने वाले सोशल मीडिया पर डाले गए वीडियो के संबंध में दर्ज मामला रद कर दिया था। सोशल मीडिया पर डाले गए वीडियो के संबंध में सेवानिवृत प्रोफेसर हरेंद्र सिंह रावत ने उमेश शर्मा के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराई थी। हाईकोर्ट ने आदेश में उक्त एफआइआर को रदद् करने के साथ ही CBI को पत्रकार की याचिका में लगाए गए आरोपों के आधार पर मामला दर्ज कर जांच करने का आदेश दिया था।