देहरादून: कोरोना महामारी के कारण लगे लॉकडाउन के बाद अब अनलॉक की प्रक्रिया जारी है। लगातार अनलॉक के विभिन्न चरणों मे विभिन्न छूटें दी जा रहीं हैं। वहीं अनलॉक-4 के तहत उत्तराखंड सरकार ने 19 सितम्बर को नई गाइडलाइन जारी की थी। इसके बाद प्रदेश में एक और गाइडलाइन जारी कर दी गई है। इसमे पर्यटकों को बड़ी राहत दी गई है। यह गाइड लाइन आज यानी 23 सितम्बर से लागू होगी।
नई गाइडलाइन की मुख्य बातें:
- उत्तराखंड आने वाले सभी व्यक्तियों के लिए स्मार्ट सिटी वेब पोर्टल http://dsclservices.org.in/apply.php पर पंजीकरण करना अनिवार्य है।
- उत्तराखंड घूमने आने वाले पर्यटकों को न्यूनतम दो दिन राज्य के होटल/होमस्टे में रहना जरूरी नहीं होगा।
- अब पर्यटकों को उत्तराखंड आने पर कोरोना टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट भी नहीं दिखानी होगी। हालांकि, होटल प्रबंधन आने वाले पर्यटकों की थर्मल स्केनिंग, सैनिटाइजेशन व शारीरिक दूरी के मानकों का अनुपालन कराएगा।
- होटल प्रबंधन किसी पर्यटक के कोरोना संक्रमित पाए जाने की स्थिति में तुरंत जिला प्रशासन को सूचित करेगा। होटल प्रबंधन केंद्र सरकार द्वारा कोरोना के लिए जारी नियमों का अनुपालन करना सुनिश्चत कराएगा।
प्रदेश सरकार की ओर से जारी नए दिशा निर्देशों के बाद अब पर्यटक आसानी से उत्तराखंड आ सकेंगे और उन्हें क्वारंटाइन भी नहीं होना पड़ेगा। पर्यटन गतिविधियों के बढ़ने के लिए सरकार की तरफ से यह फैसला लिया गया है।
बता दें कि, इससे पहले 19 सितंबर को जारी गाइडलाइन के अनुसार, राज्य में आने वाले लोगों के लिए बॉर्डर पर 4 दिन पहले तक की कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य किया था। ऐसा न करने पर उन्हें बार्डर पर ही जांच कराने या राज्य सरकार द्वारा चिह्नित लैब में कोरोना टेस्ट कराने की शर्त रखी थी। साथ ही राज्य में आने वाले पर्यटकों के लिए होटल या होम स्टे में कम से कम दो रात स्टे की शर्त भी रखी गई थी। अब इन बाध्यताओं को खत्म कर दिया गया है।