रिपोर्ट: ललित जोशी
नैनीताल: आज मंगलवार को उत्तराखंड पुलिस एलआईयू में 32 उपनिरीक्षकों की निरीक्षक पद पर हुई पदोन्नति का मामला हाईकोर्ट पहुँच गया है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की एकलपीठ ने पदोन्नति देने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने मामले में सरकार से दो सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। साथ ही यह भी साफ किया है कि, यह पदोन्नतियां याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी।
मामले के अनुसार, एलआईयू में कार्यरत राज जुयाल ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा है कि, पुलिस महानिदेशक द्वारा 2017 से 2020 के बीच सीधी भर्ती से आये उप-निरीक्षकों की पदोन्नतियां करने के सम्बंध में आज 29 सितंबर को डीपीसी बैठाकर आज ही 32 उप निरीक्षकों की निरीक्षक के पद पर पदोन्नति कर दी है, जो विभागीय पदोन्नति नियमावली 2003 व 2018 के विरुद्ध है। यह पदोन्नतियां 50 फीसद सीधी भर्ती से और 50 फीसद पदोन्नति के आधार पर होनी चाहिए थी। इस प्रकार यह पदोन्नतियां विभाग ने नियमों को ताक में रखकर सीधी भर्ती से आये 32 लोगों को एक ही दिन में डीपीसी बैठाकर अंतिम निर्णय ले लिया है। लिहाजा इस पर रोक लगाई जाये।