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बड़ी खबर: उत्तराखंड के वन मंत्री हरक सिंह रावत को 03 महीने की सजा, अर्थदण्ड की भी सजा

BharatJan by BharatJan
10 November 2020
बड़ी खबर: उत्तराखंड के वन मंत्री हरक सिंह रावत को 03 महीने की सजा, अर्थदण्ड की भी सजा

रुद्रप्रयाग: उत्तराखंड के वन मंत्री हरक सिंह रावत को तीन महीने की सजा सुनाई गई है। रुद्रप्रयाग जिला न्यायलय में वर्ष 2012 के विधानसभा चुनावो के दौरान का यह पूरा मामला था। जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने हरक सिंह रावत को साल 2012 में विधानसभा चुनाव के दौरान सरकारी कार्य में व्यवधान पैदा करने के मामले में सजा सुनाई है।

गौरतलब है कि साल 2012 के विधानसभा चुनाव में डॉ. हरक सिंह रावत और उनके चार समर्थक वीरेंद्र बुटोला, अंकुर रौथाण, वीर सिंह बुडेरा के साथ ही रघुवीर सिंह के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा डालना, चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करना और प्रशासनिक अधिकारी-कर्मचारियों के साथ अभद्रता करने का आरोप लगा था। इस मामले में रुद्रप्रयाग सीजेएम कोर्ट में मुकदमा चला।
इसी साल फरवरी में मामले को लेकर हरक सिंह रावत को जमानत मिली थी। हालांकि मामले में सुनवाई जारी रही। जमानत के दौरान हरक सिंह रावत को न्यायालय में एक घंटे खड़ा भी रहना पड़ा था।

दरअसल, न्यायालय ने मंत्री को कोर्ट में हाजिर होने का समन दिया था, लेकिन मंत्री पूर्व में उपस्थित नहीं हो सके थे। आठ फरवरी को मंत्री सीजेएम कोर्ट में हाजिर हुए, जहां लगभग एक घंटे की प्रक्रिया के बाद उन्हें जमानत मिली।

पिछले 8 वर्षों से यह मामला रुद्रप्रयाग न्यायालय में चल रहा था जिसमें अनेकों बार मंत्री हरक सिंह रावत को कोर्ट में पेश होना पड़ा।

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