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उत्तराखंड में अनलॉक-4 की नई गाइडलाइन जारी, 21 सितम्बर से होगी लागू; जाने विस्तार..

BharatJan by BharatJan
20 September 2020
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posted on : अक्टूबर 20, 2020 1:39 pm

देहरादून: कोरोना महामारी संकट के बीच लागू लॉकडाउन के बाद अनलॉक की प्रक्रिया जारी है। चरणबद्ध तरीके से विभिन्न सेवाओं को फिर से शुरू किया जा रहा है। इसी क्रम में उत्तराखंड (Uttarakhand) में अनलॉक-4 (Unlock-4) के तहत एक बार फिर संसोधित गाइडलाइन (guidlines) जारी की गई है। यह गाइडलाइन कल सोमवार यानि 21 सितम्बर से लागू होगी।

जाने नई गाइडलाइन:

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  1. अंतरराज्यीय आवाजाही (बाहरी राज्यों से उत्तराखंड आने वालों के लिए नियम)

पंजीकरण

  • उत्तराखंड आने वाले सभी व्यक्तियों के लिए स्मार्ट सिटी वेब पोर्टल http://smarteitydehonto.uk.gov.in पर पंजीकरण करना अनिवार्य है।
  • आने वाले सभी लोगों को अनिवार्य रूप से आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना होगा।
  • पंजीकरण के दौरान, पंजीकरण पोर्टल में मांगे गए संबंधित दस्तावेज अपलोड करने होंगे।
  • जिला प्रशासन सीमा चौकियों, हवाई अड्डा, रेलवे स्टेशनों, जिले के बस स्टैंड पर सभी आने-जाने वाले व्यक्ति के थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था करेगा। यदि व्यक्ति में कोविड-19 के लक्षण पाये जाते हैं, तो जिला प्रशासन द्वारा एंटीजन टेस्ट किया जायेगा। यदि व्यक्ति का एंटीजन टेस्ट पॉजिटिव पाया जाता है तो, इससे सम्बन्धित उपयुक्त एसओपी का पालन किया जाएगा। सार्वजनिक जगहों पर सभी व्यक्तियों को सामाजिक दूरी का पालन और मास्क पहनना अनिवार्य होगा।

क्वारंटाइन

  • यदि किसी विशेष कार्य (व्यापार, परीक्षा, उद्योग, कार्य, व्यक्तिगत संकट आदि) के लिए 07 दिनों से कम समय के लिए आते हैं, तो वे अपने कार्य में शामिल हो सकते हैं, लेकिन अपने स्वास्थ्य की निरंतर निगरानी करनी होगी और किसी भी तरह के लक्षण दिखने पर स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकरण से संपर्क करेंगे। उन्हें पंजीकरण में अनिवार्य रूप से अपना घर/रहने की जगह का पता देंगे और जिला प्राधिकारी ऐसे व्यक्तियों की अनियमित जांच करेंगे। यदि पते गलत पाए जाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ डीएम अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।
  • लंबी अवधि के लिए आने वालों को होम क्वारेंटाइन या संस्थागत क्वारेंटाइन (सेना और अर्धसैनिक बलों के मामले में, आदि) में 10 दिनों के लिए रखा जाएगा और उनके स्वास्थ्य की स्व-निगरानी करेंगे। यदि उनमे लक्षण पाए जाते हैं तो वे स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकरण से संपर्क करेंगे। पंजीकरण में अनिवार्य रूप से अपना घर/पता देंगे और जिला प्राधिकारी ऐसे व्यक्तियों की अनियमित जांच करेंगे। यदि पते गलत पाए जाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ डीएम अधिनियम के तहत कार्रवाई शुरू की जाएगी।
  • आधिकारिक कार्यों के लिए आने जाने के मामलों में, भारत सरकार के मंत्रियों, राज्य सरकार के मंत्रियों, मुख्य न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालयों के अन्य न्यायाधीश, जिले के अन्य न्यायिक अधिकारी और राज्य के अधीनस्थ न्यायपालिका, महाधिवक्ता, मुख्य उत्तराखंड के उच्च न्यायालय, उत्तराखंड के सांसदों और विधायकों में स्थायी वकील और अन्य सरकारी अधिवक्ता, भारत सरकार के सभी अधिकारी, राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, केंद्र सरकार/राज्य सरकार के संगठनों के साथ-साथ उनके सहायक कर्मचारियों को छूट से बाहर रखा जाएगा।
  • उत्तराखंड के अधिकारी 05 दिनों से अधिक की अवधि के बाद राज्य में लौटते हैं, वे अपना कोविड परीक्षण करवाएंगे जो कि उनके संबंधित संस्थानों/विभागों द्वारा सुनिश्चित किया जाना है।
  • उत्तराखंड से 05 दिनों की अधिकतम अवधि के लिए राज्य के बाहर यात्रा करने वाले सभी व्यक्तियों को वापसी पर छूट दी जाएगी। हालाँकि, 05 दिनों से अधिक समय के लिए यात्रा के मामलों में, ऐसे व्यक्तियों को 10 दिनों का होम क्वारेंटाइन होना होगा और उनकी स्वास्थ्य स्थिति की भी बारीकी से निगरानी करनी होगी।
  • उत्तराखंड सीमा पर आने से 96 घंटे (4 दिन) पहले या वापसी पर निगेटिव रिपोर्ट के साथ आरटी-पीसीआर / ट्रूनाट / सीबीएनएएटी / एंटीजन टेस्ट से गुजरने पर सभी व्यक्तियों को होम क्वारेंटाइन से छूट दी जाएगी।
  • राज्य नियंत्रण कक्ष (कोविड-19) सभी आने वाले व्यक्तियों पर नज़र रखेगा। इन व्यक्तियों द्वारा अपलोड किए जा रहे विभिन्न दस्तावेजों की भी जांच करेगा। यह इन सभी लोगों की होम क्वारंटाइन, होम आइसोलेशन की स्थिति का लगातार पता लगाएगा और यदि इसमें कोई विसंगति पाया जाता है तो संबंधित जिला अधिकारियों को रिपोर्ट करेगा।

विदेश से आने वाले व्यक्ति

  • विदेशों से उत्तराखंड आने वाले व्यक्ति भारत सरकार के एमएचए और एमओएचएफडब्ल्यू के नियमों के अनुसार क्वारेंटाइन होंगे।

पर्यटक

  • परिवहन के सभी साधनों द्वारा उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों को स्मार्ट सिटी वेब पोर्टल http://smarteitydehonto.uk.gov.in पर पंजीकरण करना अनिवार्य है।
  • कम से कम दो रात होटल/होमस्टे में बुक होनी चाहिए।
  • पर्यटकों को उत्तराखंड सीमा पर आने से पहले 96 घंटे (4 दिन) पहले तक की आरटी-पीसीआर / ट्रूनेट / सीबीएनएएटी / एंटीजन टेस्ट (निगेटिव रिपोर्ट) अपलोड और साथ लानी होगी। यदि कोई कोविड टेस्ट रिपोर्ट के बिना आ रहे हैं, तो उनके पास बॉर्डर चेक पोस्ट, हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशनों पर पेड एंटीजन टेस्ट या उत्तराखंड में किसी भी अन्य आईसीएमआर अधिकृत में कोविड का टेस्ट लैब में कराने का विकल्प होगा।
  • संबंधित होटल भुगतान के आधार पर अपने होटलों में कोविड टेस्ट सुविधा प्रदान करने के लिए निजी प्रयोगशालाओं के साथ गठजोड़ कर सकते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए होटल प्रबंधन की ज़िम्मेदारी होगी कि, पर्यटकों को चेक-इन की अनुमति देने से पहले, उनका कोविड टेस्ट किया गया है।
  • यदि पर्यटक कोविड पॉजिटिव पाया जाता है, तो होटल प्रबंधन जिला प्रशासन को तुरंत सूचित करेगा। जिला प्रशासन होटल प्रबंधन के साथ पर्यटकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों को जांचने की व्यवस्था करेगा।

2. उत्तराखंड के भीतर व्यक्तियों की अंतर जनपदीय आवाजाही

  • उत्तराखंड के भीतर जिले से जिले की यात्रा करने वाले व्यक्ति अपनी यात्रा से पहले स्मार्ट सिटी वेब पोर्टल http://smarteitydehonto.uk.gov.in पर अनिवार्य रूप से पंजीकरण करेंगे।

3. सलाह

  • 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों, बीमार व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आवश्यक और स्वास्थ्य कार्यों को छोड़कर घर पर रहने की सलाह दी जाती है।

4. दंड प्रावधान

  • उत्तराखंड के सभी आवक लोगों, पर्यटकों और निवासियों को MHA, MoHFW और राज्य सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार सुरक्षा और सामाजिक दूरियों के नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा। अनुपालन का उल्लंघन करने पर डीएम अधिनियम, 2005, महामारी रोग अधिनियम, 1897 की धारा 51 और 60 के प्रावधानों के अनुसार और आईपीसी के संबंधित अनुभागों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। ये सभी दिशानिर्देश 21 सितंबर, 2020 से लागू होंगे।

ये भी पढ़ें: विधानसभा अध्यक्ष भी कोरोना पॉजिटिव, 2 दिन बाद मॉनसून सत्र, इतने विधायक कोरोना की चपेट में…

Tags: uttarakhand unlock 4 guidelines
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