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अनलॉक 2.0 उत्तराखंड: बाजार, कर्फ्यू टाइमिंग, यात्रा, विवाह, धार्मिक स्थल सभी को लेकर गाइडलाइन जारी..

BharatJan by BharatJan
3 July 2020
अनलॉक 2.0 उत्तराखंड: बाजार, कर्फ्यू टाइमिंग, यात्रा, विवाह, धार्मिक स्थल सभी को लेकर गाइडलाइन जारी..

देहरादून: उत्तराखंड में अनलॉक – 2 को लेकर शासन ने विस्तृत गाइडलाइन जारी की है। इसमें कई रियायतें दी गई हैं। जाने विस्तार से..

कन्टेनमेंट जोन

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कोरोना वायरस के संक्रमण के आधार पर कंटेनमेंट जोन निर्धारित किये जायेंगे।

कंटेनमेंट जोन में सरकार द्वारा दी गई छूट अनुमन्य नहीं होगी।

कंटनेमेंट जोन में पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा और जिला प्रशासन बफर जोन भी तय करेगा।

कंटेनमेंट जोन से बाहर ये है गाइडलाइन

स्कूल, कॉलेज आदि शक्षिण संस्थान 31 जुलाई तक बंद रहेंगे।

केंद्र और राज्य सरकार के प्रशिक्षण संस्थान 15 जुलाई तक बंद रहेंगे।

सिनेमा हॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, पार्क, थियेटर, बार, ऑडिटोरियम, सभागार आदि पर प्रतिबन्ध जारी रहेगा।

सामाजिक, राजनीतिक, खेल, धार्मिक, सांस्कृतिक आदि गतिविधियों पर भी प्रतिबंध जारी रहेगा।

अन्य राज्यों से आने वालों के लिए व्यवस्था

स्मार्ट सिटी वेब पोर्टल http://smartcitydehradun.uk.gov.in/ पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। परमिट आदि की जरूरत नहीं होगी, सीमा चेक पोस्ट पर रजिस्ट्रेेशन देखा जाएगा।

सभी को आरोग्य सेतु एप्प डाउनलोड और अपडेट करना होगा।

जो भी लोग हाई कोविड लोड शहरों के अलावा अन्य शहरों से उत्तराखंड आयेंगे, उन्हें 14 दिन होम क्वारंटीन होना होगा।

हाई कोविड लोड शहरों से आने वालों को सात दिन के लिए होम और सात दिन के लिए संस्थागत क्वारंटीन होना होगा। (हाई कोविड लोड शहरों की सूची अंत में देखें*)

7 दिन के संस्थागत क्वारंटाइन में रहने वालों को विकल्प दिया गया है कि वह निशुल्क सरकारी केन्द्र या चिह्नित किए गए केन्द्रों में सशुक्ल (पेड) रह सकते हैं।

गर्भवती महिलाएं, गंभीर रोगी, 65 वर्ष से अधिक के वरिष्ठ नागरिक, 10 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ यात्रा करने वाले माता-पिता को छूट मिल सकती है. इन्हें 14 दिन के लिए होम क्वारंटीन होना होगा।

आवश्यक कार्यों के लिए सात दिन तक प्रदेश में आने वाले गैर संक्रमित लोगों क्वारंटाइन से छूट रहेगी। इन आवश्यक कार्यों में परिवार में मृत्यु, गंभीर बीमारी, माता-पिता को देखने आना, मानसिक अवसाद के मामले शामिल है। इन्हें अपने घर से रजिस्ट्रेशन के दौरान बताई गई जगह तक जाने की छूट होगी।

कामगार, विशेषज्ञ, सलाहकार व निर्माण कार्यों से जुड़े लोगों को उत्तराखंड में क्वारंटाइन से छूट रहेगी। इनके साथ होटल में न्यूनतम अवधि तक रुकने के मानक लागू नहीं होंगे। इन्हें केवल प्रतिदिन कार्यस्थल जाकर वापस अपने रुकने के स्थान पर आना होगा और सरकार की गाइडलाइन का पूरा अनुपालन करना होगा।

सेना, वायुसेना और अर्द्धसैनिक बल अपने कार्मिकों को क्वारंटाइन रखने का इंतजाम स्वयं करेंगे।

हाई रिस्क शहरों में जाकर तीन दिनों के भीतर वापस आने वालों को  क्वारंटाइन से रहेगी छूट।

राज्य के अन्दर आवाजाही करने वालों के लिए व्यवस्था

प्रदेश के अंदर आवाजाही करने के लिए किसी पास की आवश्यकता नहीं होगी, केवल स्मार्ट सिटी वेब पोर्टल http://smartcitydehradun.uk.gov.in/ पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा।

विदेश से आने वालों के लिए नियम

स्मार्ट सिटी के वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। सात दिन संस्थागत और सात दिन होम क्वांरटीन रहना होगा।

सात दिन तक कोविड टेस्ट का परिणाम नहीं आता है तो संस्थागत क्वारंटीन केंद्र से घर जा सकेंगे।

यात्रियों के लिए

बाहर से आने वाले पर्यटक उत्तराखंड के सार्वजनिक स्थानों पर भी भ्रमण कर सकेंगे। बशर्ते इन पर्यटकों की रिपोर्ट 72 घंटे पहले तक नेगेटिव आई हो। इससे पुरानी रिपोर्ट मान्य नहीं होगी।

अगर आइसीएमआर की ओर से घोषित कोविड परीक्षण केंद्रों से कराया गया टेस्ट निगेटिव है तो सात दिन का नियम लागू नहीं होगा।

पर्यटकों को उत्तराखंड आने के लिए रजिस्ट्रेशन कराते समय इस रिपोर्ट की प्रति भी संलग्न करनी होगी।

सभी को स्मार्ट सिटी के वेब पोर्टल http://smartcitydehradun.uk.gov.in/ पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा।

पर्यटकों को कम से कम सात दिन की बुकिंग करानी होगी।

होटल, रेस्टोरेंट, मॉल आदि

कंटेनमेंट जोन को छोड़कर पूरे प्रदेश में सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक रेस्टोरेंट खुले रह सकते हैं।

रेस्टोरेंट में आने वाले सभी लोगों का रिकॉर्ड रखना होगा।

शॉपिंग मॉल 8 बजे तक खुले रहेंगे। परिसर में स्थित रेस्टोरेंट 9 बजे तक खुले रह सकेंगे। 50 प्रतिशत दुकानें ही खुलेंगी।

धार्मिक स्थल

कंटेनमेंट जोन को छोड़कर सुबह सात बजे से लेकर रात आठ बजे तक धार्मिक स्थल खुले रहेंगे। हालांकि यहां किसी तरह की सभा या समारोह की इजाजत नहीं होगी।

चार धाम यात्रा के संदर्भ में देवस्थानम बोर्ड जिला प्रशासन से राय लेकर व्यवस्था करेगा।

बाजार का समय

बाजार सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक खुलने की अनुमति रहेगी।

विवाह हॉल और मेहमानों को रियायत

विवाह और अन्य संबंधित आयोजनों के लिए विवाह स्थलों, सामुदायिक भवनों के उपयोग की अनुमति होगी।

हाई कोविड लोड शहरों से किसी विवाह में शामिल होने वाले ऐसे लोग, जिनमें कोविड संक्रमण के लक्षण नहीं हैं, उन्हें क्वारंटीन नहीं होना होगा।

हाई कोविड लोड शहरों से आने वाले दूल्हा व दुल्हन और उनके परिजनों को भी क्वारंटीन नहीं होना होगा, लेकिन वे विवाह स्थल के अलावा कहीं और नहीं जाएंगे।

नाईट कर्फ्यू

नाइट कर्फ्यू रात नौ बजे से सुबह सात बजे तक रहेगा, लेकिन इसमें रात की शिफ्ट में काम करने वालों के साथ ही शादी समारोह से लौट रहे लोगों, ट्रेन, बस से उतरकर घर जाने वाले लोगों को छूट मिलेगी।

सुबह 5 बजे से मोर्निंग वॉक की छूट रहेगी। इस दौरान मास्क पहनने के साथ सोशल डिस्टेंस का पालन करना होगा।

* हाई कोविड लोड शहरों की सूची:

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