देहरादून: प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रस्ताव के बाद दिवाली के दिन उत्तराखंड के 06 शहरों में सिर्फ दो घंटे तक ही पटाखे फोड़ सकेंगे। राष्ट्रीय हरित अधिग्रहण (एनजीटी) के आदेश पर यह कदम उठाया जा रहा है। देश के विभिन्न हिस्सों में बढ़ते वायु प्रदूषण के मद्देनजर एनजीटी से पटाखों के इस्तेमाल पर अकुंश लगाने के लिए गाइडलाइन बनाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही डीएम और पुलिस कप्तानों को इसे लागू करवाना है।
वहीं दीपावली में पटाखे जलाने के लिए राज्य सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं। देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, हल्द्वानी, रुद्रपुर और काशीपुर के नगरीय क्षेत्रों में केवल ग्रीन क्रैकर्स ही बेचे जाएंगे। पटाखे जलाने के लिए केवल 2 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। दीपावली और गुरु पर्व में रात 8 बजे से 10 बजे तक पटाखे जलाए जाएंगे। इसके साथ ही छठ पूजा पर 6 बजे से रात 8 बजे तक पटाखे जलाए जा सकते हैं। इन शहरों में आतिशबाजी के लिए इस छूट के आलावा नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है।