देहरादून: उत्तराखंड में कोरोना के मामलों में कमी के बावजूद प्रदेश सरकार ने कोविड कर्फ्यू को एक हफ्ते और आगे बढ़ा दिया है। यानी अब कर्फ्यू 21 सितंबर तक जारी रहेगा। हालांकि अब प्रदेश में अधिकतर छूट दी जा चुकी हैं। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के चलते सरकार एहतियात बरत रही है। वर्तमान में लागू कोविड कर्फ्यू की अवधि मंगलवार सुबह 06 बजे खत्म हो रही है, जिसके चलते इस अवधि को बढ़ाया गया है।
जारी एसओपी के मुताबिक, अब शादी समारोह में क्षमता के ‘पचास फीसद लोगों’ को कोविड प्रोटोकाल के साथ शामिल होने की अनुमति जिला प्रशासन देगा। इन समारोहों में समिल्लित होने वाले व्यक्तियों, कैटरिंग स्टाफ और वेडिंग प्वाइंट प्रबंधन/स्टाफ के पास अगर कोविड वैक्सीनेशन की दोनों डोज लगाने का प्रमाण पत्र होगा तो उन्हें आरटीपीसीआर रिपोर्ट दिखाने की जरूरत नहीं होगी।
वहीं बिना वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र वालों को कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य होगा। बता दें कि, इससे पहले शादी समारोह में केवल ’50 लोग’ ही शामिल होने की अनुमति थी, जो अब विवाह स्थल की क्षमता के ‘पचास फीसद लोगों’ को कोविड प्रोटोकाल के साथ शामिल होने की अनुमति जारी कर दिया गया है।
हलांकि शवयात्रा में अब भी अधिकतम 50 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति होगी।
शादियों व समारोह में अभी भी सीमित संख्या में ही व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति दी जा रही है।
बाजार सप्ताह में छह दिन खुल रहे हैं, तो शापिंग माल, मल्टीप्लेक्स, सिनेमाहाल आदि 50 फीसद क्षमता के साथ खुल रहे हैं।
6 से 12 वीं तक के स्कूल व कॉलेज भी अब खुल चुके हैं।
सरकारी, गैर सरकारी कार्यालय, उद्योग सामान्य रूप से संचालित हो रहे हैं।
अन्य राज्यों से आने वालों की रैंडम सैंपलिंग की जा रही है। वैक्सीन के दोनों डोज वालों को प्रदेश में एंट्री के लिए छूट दी जा रही है। जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई है, उनसे कोविड टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट मांगी जा रही है।
सरकार ने शादी समारोह के अलावा सभी जारी नियमों के साथ ही इस बार भी कोविड कर्फ्यू को बढाया है।
देखें पूरी एसओपी: