देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने कोरोना वायरस के मध्य नजर एसओपी जारी कर दी है। मुख्य सचिव द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार, राज्य में कोरोना कर्फ्यू 29 जून प्रातः 6:00 बजे से 6 जुलाई प्रातः 6:00 बजे तक आगे बढ़ाया गया है।
राज्य के सभी कोचिंग संस्थान जो 18 वर्ष से ऊपर के विद्यार्थियों के लिए है, वह 50% जनता के साथ खुलेंगे।
बाजार 29, 30 जून और 1, 2, 3 और 5 जुलाई को सुबह 8:00 बजे से शाम को 7:00 बजे तक खोला जाएगा।
शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, ऑडिटोरियम आदि अगले आदेश तक बंद रहेंगे।
राज्य के सभी जिम कोविड-19 प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए 50% क्षमता के साथ खुलेंगे।
राज्य के खेल संस्थान स्टेडियम 18 वर्ष से ऊपर वाले खिलाड़ियों के लिए 50% क्षमता के साथ खोले जाएंगे।
समस्त सब्जियों की दुकानें, दूध की डेरी, मिठाई की दुकानें एवं फूलों की दुकानें दैनिक रूप से 8:00 बजे से शाम 7:00 बजे तक खुलेंगे।
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