देहरादून: उत्तराखंड में कोरोना महामारी के कारण चारधाम यात्रा में लगी सीमित संख्या की बंदिशों को खत्म कर दिया गया है। हाइकोर्ट के फैसले के बाद शासन ने चारधाम यात्रा के लिए पूर्व में जारी मानक प्रचालन कार्यविधि (एसओपी) में संशोधन कर दिया है। सचिव संस्कृति, धर्मस्व, तीर्थाटन प्रबंधन एवं धार्मिक मेला हरिचंद्र सेमवाल की ओर से मंगलवार शाम को नई एसओपी जारी की गई।
नई एसओपी के अनुसार, अन्य राज्यों से चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए ई-पास की बाध्यता खत्म कर दी गई है। अलबत्ता, उन्हें देहरादून स्मार्ट सिटी पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य रूप से कराना होगा।
अन्य राज्यों से आने जिन श्रद्धालुओं ने यात्रा से 15 दिन पहले कोरोना वैक्सीन की दोनो डोज लगवा ली हैं, उन्हें इसका प्रमाणपत्र दिखाने के बाद धामों में दर्शन की इजाजत दी जाएगी।
जिन यात्रियों ने कोविड वैक्सीन की एक डोज लगवाई है अथवा कोई भी नहीं लगवाई है, तो उनके लिए 72 घंटे पहले तक की कोरोना जांच की निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य की गई है।
उत्तराखंड के निवासियों को यात्रा पर जाने के लिए स्मार्ट सिटी पोर्टल पर पंजीकरण की जरूरत नहीं है।