देहरादून: उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू एक हफ्ते और आगे बढ़ाया गया है। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के मद्देनजर प्रदेश में कोविड कर्फ्यू लागू किया गया है। संक्रमण कम होने के बाद से लगातार रियायतों के साथ कोविड कर्फ्यू को एक-एक हफ्ते के लिए बढ़ाया जा रहा है।
अब प्रदेश में 14 सितंबर तक कोविड कर्फ्यू की अवधि बढ़ाई गई है। वर्तमान में लागू कोविड कर्फ्यू की अवधि 07 सितंबर को सुबह 06 बजे खत्म हो रही है। हालांकि, कर्फ्यू के दौरान सभी प्रकार की गतिविधियां संचालित हो रही हैं।
इस समय राज्य में कोरोना संक्रमण के मद्देनजर स्थिति नियंत्रण में है। लेकिन कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए सरकार मनोवैज्ञानिक दबाव बनाए रखने के उद्देश्य से कोविड कर्फ्यू को फिलहाल जारी रखने के पक्ष में है।
बाजार सप्ताह में 06 दिन खुल रहे हैं तो शापिंग मॉल, मल्टीप्लेक्स, सिनेमाहाल आदि 50 फीसद क्षमता के साथ खुले हैं।
शादी समारोह में अधिकतम 50 लोगों को शामिल होने की अनुमति है। साथ ही लोगों को आरटी-पीसीआर रिपोर्ट भी दिखानी होगी। शवयात्रा में अधिकतम 50 लोग ही सम्मिलित हो सकेंगे।
शिक्षण व तकनीकी संस्थानों को भी खोलने की अनुमति दी जा चुकी है।
सरकारी, गैर सरकारी कार्यालय, उद्योग आदि पूरी क्षमता के साथ खुले हैं, जबकि प्रदेश के भीतर आवागमन सुचारू है।
अन्य प्रदेशों से आने वाले उन व्यक्तियों को कोरोना जांच की निगेटिव रिपोर्ट की अनिवार्यता से छूट दी गई है, जिन्होंने आगमन से 15 दिन पहले वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली हों। जिनके पास कोविड वैक्सीनेशन का प्रमाणपत्र नहीं है, उनके लिए कोरोना जांच की निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य की गई है।
बाहरी राज्यों से उत्तराखंड राज्य में आने वाले सभी व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से Smart City के Web Portal ‘http://smartcitydehradun.uk.gov.in पर पंजीकरण किया जाना होगा एवं सभी व्यक्तियों द्वारा राज्य में प्रवेश के उपरान्त MHA, MoH&FW GOI and State Government द्वारा जारी SOPs का अनुपालन किया जाना होगा।
इस अवधि में राज्य के ग्रामीण (ग्राम पंचायत) क्षेत्रों में इस आदेश में उल्लिखित दिशा-निर्देशों में शिथिलता देने के संबंध में जिलाधिकारी अपने जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के COVID-19 संक्रमण की परिस्थितियों का आंकलन कर आवश्यकतानुसार अपने स्तर से आदेश जारी करेंगे।
COVID Curfew के मध्य COVID Vaccination का कार्यक्रम राज्य में जारी रहेगा।राज्य के समस्त कोचिंग संस्थानों जो 18 वर्ष से ऊपर के विद्यार्थियों / अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण एवं कोचिंग प्रदान करते हैं वह कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे एवं ऑनलाइन / डिस्टेंस लर्निंग के प्रावधान जारी रहेंगे। इस व्यवस्था को संबंधित संस्थानों द्वारा प्रोत्साहित किया जाएगा।
समस्त सामाजिक / राजनीतिक / मनोरंजन / सांस्कृतिक समारोह / other gatherings and large congregation अग्रिम आदेश तक बंद रहेगें। परन्तु यदि उपरोक्त गतिविधियाँ हेतु सक्षम स्तर से पूर्व अनुमोदन प्राप्त हुआ है तो ऐसी गतिविधियों के संचालन की अनुमति होगी।
राज्य में स्थित समस्त संरक्षित क्षेत्र, टाईगर रिजर्व, चिडियाघर तथा वन विभाग के अधीन आरक्षित वन पार्क व अन्य जनोपयोगी अवस्थापनाओं को पर्यटन, वन प्रबन्धन एवं रख-रखाव हेतु सम्बन्धित विभाग द्वारा जारी मानक प्रचलन विधि के अनुसार कोविड प्रोटोकॉल के साथ संचालन किया जायेगा।