भारतजन देहरादून: उत्तराखंड में कोरोना से बचाव के लिए लागू किये गये कोविड कर्फ्यू को एक और हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है. प्रदेश में अब 20 जुलाई सबह 6 बजे तक कोविड कर्फ्यू लागू रहेगा. इसको लेकर मुख्य सचिव ने एसओपी जारी कर दी है.
शादियों में 50 लोग कोरोना निगेटिव रिपोर्ट के साथ शामिल हो सकते हैं, शवयात्रा में 50 लोग शामिल हो सकते हैं.
बाहरी राज्य से उत्तराखंड आने वाले सभी लोगों को 72 घंटे पहले तक की कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य है और स्मार्ट सिटी के वेब पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य है.
बाजार सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक खुलेंगे.
सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, ऑडोटोरियम बंद रहेंगे.
जिम और शापिंग मॉल कोरोना नियमों के साथ 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे.
राज्य में विभिन्न पर्यटक स्थलों पर वर्तमान में सप्ताहांत (वीकेंड) में हो रही भीड़ का आंकलन करते हुए आवाजाही पर प्रतिबन्ध को लेकर जिलाधिकारी फैसला लेंगे.
हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार अगले आदेशों तक चारधाम यात्रा स्थगित रहेगी.
राज्य में स्थित खेल संस्थान, स्टेडियम एवं खेल के मैदान 18 वर्ष से ऊपर वाले खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोले जाएंगे. खेल संस्थान, स्टेडियम एवं खेल के मैदान को कोविड प्रोटोकॉल के साथ खोलने के उपयुक्त मानक प्रचलन विधि (एसओपी) खेल विभाग द्वारा अपने स्तर से जारी की जाएगी.
सभी शिक्षण, प्रशिक्षण संस्थान फिलहाल बंद ही रहेंगे. ऑनलाइन कक्षाओं या डिस्टेंस लर्निंग की अनुमति होगी. कोचिंग संस्थान फिलहाल 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही चलेंगे.