देहरादून: उत्तराखंड में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। यह शासन के लिए भी चिंता का विषय बना हुआ है। इसके बाद अब प्रदेश में कंटेनमेंट जोन (Containment Zone) का दायरा और बढ़ाया जाएगा। इसके लिए शासन ने सभी जिलाधिकारियों को केंद्र द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों का सख्ती से अनुपालन करने के आदेश दिए हैं। संक्रमितों की पहचान के लिए कंटेनमेंट जोन में दुकानों, स्कूलों और अन्य सार्वजनिक स्थानों को भी शामिल किया जाएगा।
एक संक्रमित के संपर्क में आए कम से कम 15 लोगों की पहचान करना भी अनिवार्य किया गया है। सचिव स्वास्थ्य अमित नेगी की ओर से बुधवार को सभी डीएम और सीएमओ को इसके निर्देश दिए गए हैं। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए शुरू से ही कंटेनमेंट जोन बनाए जा रहे हैं। लेकिन जिला प्रशासन अब धीरे धीरे कंटेनमेंट जोन को छोटा करते जा रहे हैं। छोटे से मोहल्ले या चंद घरों को भी कंटेनमेंट जोन घोषित किया जा रहा है। पहले जैसी सख्ती नहीं अपनाई जा जाने से संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ रहा है। इस खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्यों को कंटेनमेंट जोन के मामलों में सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं।
सचिव स्वास्थ्य की ओर से भेजे गए दिशा निर्देशों में कहा गया है कि कंटेनमेंट जोन में आसपास की दुकानों, स्कूलों व अन्य ऐसी जगहों को भी शामिल किया जाए जहां संक्रमितों के जाने की संभावना हो। इसके साथ ही कंटेनमेंट जोन में मेडिकल टीम के अलावा किसी को भी आने जाने न देने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश में कहा गया है कि प्रॉपर मैपिंग कर कंटेनमेंट जोन बनाए जाएं और शहर, गांव, कस्बे की भूगर्भीय परिस्थिति के अनुसार कंटेनमेंट जोन तय किए जाएं। कंटेनमेंट जोन के भीतर एक संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए कम से कम 15 लोगों की पहचान 72 घंटे के भीतर करने को कहा गया है। इसके साथ ही सर्विलांस को बजबूत करने। कंटेनमेंट जोन में आने और जाने के लिए अलग अलग रास्तों की व्यवस्था करने को भी कहा गया है।
इसके अलावा आदेश में कहा गया है कि, होम आइसोलेशन के मामलों पर पूरी सतर्कता से नजर रखी जाए। सभी सरकारी व निजी अस्पतालों में बिस्तरों की पर्याप्त व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाए। इसके अलावा स्वच्छता, मास्क पहनने और साबुन से हाथ धोने के मानकों का भी अनुपालन कराया जाए।