देहरादून: उत्तराखंड में लॉक डाउन 4.0 को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी गई हैं। मुख्य सचिव ने इसकी जानकारी दी। प्रदेश में अधिकतर केंद्र सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन को ही लागू किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को कुछ छूट के तहत इसमें उत्तराखंड सरकार ने मामूली संसोधन किये हैं।
इसके अनुसार ऑरेंज औऱ ग्रीन जोन में शामिल सभी जिलों में सभी दुकानें खुली रहेंगी। सभी दुकानें सुबह 7 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक खुली रहेंगी। दुकानें और ऑफिस खुलने का समय पहले की ही भांति 10 बजे से 4 बजे तक रहेगा। लेकिन केंद्र सरकार द्वारा जारी गाइड लाइन के तहत चिन्हित की गई दुकानें ही खुलेंगी।
जाने क्या रहेगा खुला, क्या बंद..
उत्तराखंड के बड़े शहरों में हल्द्वानी,रुद्रपुर,काशीपुर, हरिद्वार, कोटद्वार, देहरादून, रूड़की में ऑड-ईवन फार्मूले पर वाहन चलेंगे।
स्कूल और कॉलेज और होटल पूरी तरह से बंद रहेंगे
सिनेमा हॉल, जिम, असेम्बली हाल, पार्क पूरी तरह से प्रतिबंधित
स्पोर्ट्स कॉम्लेक्स खुलेंगे, बिना दर्शकों के मैच हो सकते हैं
सभी धार्मिक स्थल पर जनता की आवाजाही नहीं होगी
जल्एद अंतरराज्यीय में पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर होगा फैसला
मुख्य सचिव ने बताया कि, प्रदेश में कुल सक्रिय कोरोना संक्रमण के मामले, क्षेत्र, जनसँख्या, 7 दिन में डबलिंग रेट, मृत्य दर और टेस्टिंग आंकड़ों के आधार पर जोन तय किए गए हैं। कंटेंनमेंट जोन में नियमों को औऱ सख्त किया जाएगा। कंटेनमेंट जोन के चारों ओर बफर जोन बनाए जाएंगे। कुल 6 पैमानों के आधार पर जोन तय किए गए हैं।
ऑरेंज जोन वाले जिले
अल्मोड़ा, देहरादून, नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल,उधमसिंह नगर,उत्तरकाशी ।
ग्रीन जोन वाले जिले
टिहरी, हरिद्वार, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चमोली, रूद्रप्रयाग, चंपावत ।