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उत्तराखंड: स्कूल खोलने पर कैबिनेट का बड़ा फैसला, इन प्रस्तावों पर भी लगी मुहर

BharatJan by BharatJan
14 October 2020

देहरादून: उत्तराखंड कैबिनेट की आज बुधवार को हुई महत्वपूर्ण बैठक समाप्त हो गयी है। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। कोरोना महामारी के कारण कई महीनों से बंद स्कूलों पर सरकार के फैसले को लेकर इस बैठक पर लोगों की निगाहें थी। आखिरकार कैबिनेट ने प्रदेश में स्कूल खोले जाने को लेकर फैसला ले लिया है। आज की बैठक में अहम मुद्दा भी स्कूलों के संचालन को लेकर ही था। बैठक के बाद शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी।

प्रदेश में चरणबद्ध तरीके से स्कूल खोलने का फैलसा लिया गया है। प्रदेश में एक नवम्बर से पहले चरण में स्कूल खुलेंगे। इस चरण में केवल 10वीं और 12वीं के बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए स्कूल खोले जाने का फैसला लिया गया है। स्कूलों में कोविड-19 से बचाव के लिए जारी किए गए दिशा-निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन किया जाएगा।

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बता दें कि, उत्तराखंड सरकार ने अभिभावकों और शिक्षकों से स्कूल खोले जाने को लेकर राय पूछी थी, जिसमें अधिकतर अभिभावकों और शिक्षकों ने बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए स्कूल खोले जाने पर सहमति दी थी। इस पर त्रिवेंद्र सरकार ने दसवीं और बारहवीं के बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए स्कूल खोलने का फैसला लिया। फिलहाल बाकी अन्य कक्षाओं के लिए कैबिनेट में अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है।

ये भी पढ़ें: उत्तराखंड में सरकारी नौकरी चाहने वालों के लिए खुशखबरी, 1431 पदों पर करें आवेदन

जाने कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले:

  • कोविड की वजह से 1 दिन के वेतन कटौती को कैबिनेट ने वापस ले लिया है। अब इस माह से राज्य कर्मचारियों का एक दिन का वेतन नहीं कटेगा। त्योहारी सीजन को देखते हुए सरकार ने वेतन कटौती का फैसले वापस लिया है।
  • मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्रियों, विधायकों,आईएएस, आईएफएस और पीसीएस अधिकारियों का वेतन कटता रहेगा।
  • 2 लाख 43 हजार पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों को एक-एक हजार रुपए देने का जो निर्णय पहले लिया गया था, उसके तहत सरकार अब एक-एक हजार रुपए और पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों को देगी। इसके तहत प्रदेश में दो लाख 43 हजार ड्राइवर और ई-रिक्शा चालकों को एक-एक हजार रुपए और दिए जाएंगे।
  • उद्योग विभाग की सेवा नियमावली में संशोधन।
  •  उत्तराखंड पुलिस आर मोरल (संशोधन) नियमावली में किया गया संशोधन।
  • उत्तराखंड नागरिक सुरक्षा अधीनस्थ चयन आयोग नियमावली में किया गया संशोधन।
  • हिमालय गढ़वाल विश्वविद्यालय 2016 में किया गया संशोधन। हिमालय गढ़वाल विश्वविद्यालय का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेई हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय किया गया।
  • वर्ग 4 भूमि और वर्ग 3 की भूमि को लेकर साल 2016 में कमेटी बनी थी, जिसके बाद फिर कुछ कमेटी बनाई गई थी। लिहाजा अब उस पर निर्णय लिया गया है कि, वर्ग 3 की भूमि 132 धारा के तहत ना हीं रेगुलाइज किया जाएगा, ना ही मालिकाना हक दिया जाएगा।
  • 1983 और उससे पहले से कब्जे धारी को 2004 के तहत पडने वाली सर्किल रेट का मात्र 5% देना होगा।
  • उत्तराखंड अधी प्रमाणीकरण नियमावली बनाई गयी।
  • आबकारी विभाग में मदिरा की बिक्री के लिए ट्रेक एंड ट्रेस प्रणाली शुरू होगी।
  • पीरुल नीति के तहत, पीरुल इकट्ठा करने पर 2 रुपए प्रति किलो का दाम तय किया गया।
  • महाकुंभ को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी अखाड़ा परिषदों को एक-एक करोड़ रुपए दिए जाने का निर्णय लिया। अपने टेक्निकल टीम के माध्यम से राज्य सरकार प्रति अखाड़ा 1 करोड़ तक खर्च करेगी।
  • नई खेल नीति पर भी कैबिनेट ने मुहर लगाई। खेल नीति में वित्त से जुड़े हुए प्रावधान के लिए वित्त विभाग को आकलन करने के दिए निर्देश। खेल पदक विजेता, प्रशिक्षकों, खेल पत्रकार को पुरस्कार का किया गया प्रावधान।

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Tags: uttarkhand cabinet
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