देहरादून: उत्तराखंड में सार्वजनिक वाहनों का तीन महीने का वाहन कर माफ कर दिया है। टैक्स में दी गई यह छूट जुलाई से सितंबर तक लागू होगी। इस बावत सचिव परिवहन शैलेश बगौली के निर्देश पर उपसचिव अरविंद सिंह पांगती ने अधिसूचना जारी कर दी है।
ये भी पढ़ें: उत्तराखंड में लगेंगे पानी के मीटर, उपभोग के अनुसार करना होगा बिल का भुगतान
कोरोना संकट के कारण पर्यटन आधारित परिवहन व्यवसाय संचालित नहीं हो पाये। इस फैसले से वाहन स्वामियों को बड़ी राहत मिली है। यह छूट सभी सार्वजनिक वाहनों, जिनमें स्टैज व कांट्रैक्ट बस, स्कूल बस, कांट्रैक्ट कैरीज टैक्सी कैब, कांट्रैक्ट कैरीज मैक्सी, कांट्रैक्ट कैरीज ऑटो रिक्शा, कांट्रैक्ट कैरीज विक्रम व परमिट से छूट प्राप्त ई-रिक्शा व भार वाहनों पर लागू होगी।