देहरादून: उत्तराखंड में 21 सितंबर से सभी सरकारी, निजी व सहायताप्राप्त अशासकीय प्राथमिक विद्यालय खुल जाएंगे। इसको लेकर उत्तराखंड शासन की ओर से मानक प्रचालन कार्यविधि (एसओपी) जारी कर दी गई है। बता दें कि, प्रदेश में कोविड की वजह से पिछले डेढ़ साल से अधिक समय से कक्षा एक से पांचवीं तक के 14007 सरकारी और निजी स्कूल बंद चल रहे हैं। प्राथमिक विद्यालयों को 20 बिंदुओं पर निर्देशों के साथ सशर्त खोलने की अनुमति दी गई है।
एसओपी के मुताबिक कक्षाएं दो पालियों में संचालित होंगी। कोविड-19 सुरक्षा प्रोटोकाल का पालन करते हुए एक पाली तीन घंटे की रखी गई है।
विद्यार्थियों से शिक्षण शुल्क के अतिरिक्त अन्य गतिविधियों का शुल्क नहीं लिया जाएगा।
स्कूलों को खोले जाने से पहले सैनिटाइज किया जाएगा।
स्कूलों में पाठ्यक्रम से इतर अन्य सभी गतिविधियों पर भी रोक रहेगी।
छात्रों को स्कूल आने के तीन दिन के भीतर अभिभावकों से सहमति पत्र स्कूल में जमा कराना होगा।
किसी विद्यार्थी को विद्यालय आने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। घर से पढ़ने के इच्छुक छात्रों के लिए ऑनलाइन पढृाई के लिए शिक्षक अपने हिसाब समय तय कर सकते हैं।
देखिए पूरी एसओपी: