नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने कोरोना अनलॉक-2 के लिए आज गाइडलाइन्स जारी कर दी है। सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन्स में स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें, मेट्रो रेल, सिनेमा, जिम, पूल, धार्मिक समारोहों पर लगा रोक 31 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया है।
गाइडलाइन के अनुसार देशभर में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। आवश्यक सेवाओं को छूट मिलेगी। सरकार ने अनलॉक-2 में कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक कामों की इजाजत दी है। जबकि कंटेनमेंट जोन में सरकार ने लॉकडाउन लागू रखने का फैसला किया है।
वंदे भारत मिशन के तहत सीमित संख्या में अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की इजाजत दी गई है। आगे भी इसे बढ़ाया जाएगा। निम्नलिखित गतिविधियों को छोड़कर सभी गतिविधियां कंटेनमेंट जोन के बाहर अनुमति दी जाएंगी।
कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन सख्त किए जाएंगे। कंटेनमेंट जोन के बारे में जिलाधिकारियों की वेबसाइट पर जानकारी दी जाएगी। राज्य, संघ शासित प्रदेशों व स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से भी इस बारे में जानकारी दी जाएगी। सरकार के अधिकारियों की ओर से कंटेनमेंट जोन की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी और दिशानिर्देशों के पालन पर पूरा जोर रहेगा। कंटेनमेंट जोन में नियमों के अनुपालन पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय भी कड़ी निगरान रखेगा। कंटेनमेंट जोन के बाहर किन गतिविधियों में छूट देनी है, इसके बारे में राज्य सरकारें फैसला लेंगी।
#UNLOCK2: States/UTs may also identify Buffer Zones, outside the Containment Zones where new cases are more likely to occur. Within the Buffer Zones, restrictions are considered necessary may be put in place by District authorities. pic.twitter.com/S4vCyDA8SH
— ANI (@ANI) June 29, 2020